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नाबालिक से बलात्कारी आरोपी को 20 साल की कठोर कार कारावास

मंडला नाबालिक के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास एवं अर्थदंड

निवास मंडला माननीय अपर सत्र न्यायालय मनोज कुमार लडिया तहसील निवास जिला मंडला द्वारा आरोपी भूपेंद्र कुमार मरावी पिता पहलसिंह मरावी उम्र 22 साल निवासी ग्राम सारंगापुर थाना शाहपुरा जिला डिंडोरी को दोषी पाते हुए धारा 376 ( 3) भा, द, स, में 20 साल का कठोर कारावास एवं कुल 8000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया

अभियोजन कहानी संक्षिप्त मैं इस प्रकार है दिनांक 17/2/2021/ को फरियादी के द्वारा थाना निवास में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेख कराया की इसकी लड़की अभियोक्त्री गांव से दिनांक 11/2/2021/ को अपनी दीदी के पास आई थी जो दिनांक 15/2/2021/ को करीब 7 00 बजे शाम  में अपनी दीदी के यहां से मंडला जाने की बात कहकर निकली थी जो आज दिन तक घर वापस नहीं आई कहीं चली गई लोगो ने आसपास रिश्तेदारी में तलाश किए नही मिली इसकी लड़की नाबालिक है जो अपने स्वयं की जवाबदारी उचित नहीं समझ पाती है शंकर के आधार पर की नाबालिक लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भागकर ले गया होगा उक्त आशय की गुमशुदगी रिपोर्ट के आधार पर थाना निवास में अपराध क्र 25/21/धारा 363 भादवि की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कर विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान पीड़िता को दिनांक 18/2/2021/ को दस्तयाब कर कथन लेखबद्ध किए जो पीड़िता ने अपने कथनो में बताया है कि आरोपी भूपेंद्र मरावी के द्वार बहला फुसलाकर भाग कर ले जाना एवं शादी का झांसा देकर बलात्कार करना बताई पीड़िता के कथनों की वीडियो ग्राफी कराई गई पीड़िता एवं उसके माता पिता की सहमति उपरांत पीड़िता का मुलाहिजा कराया गया उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 363, 366क ,376 ( 3) भादवि एवं 3 सहपठित धारा 4 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया संपूर्ण विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुए विचारण  उपरांत माननीय अपर सत्र न्यायालय मनोज कुमार लडिया तहसील निवास जिला मंडला द्वारा आरोपी भूपेंद्र कुमार मरावी पिता पहलसिंह मरावी उम्र 22 साल निवासी ग्राम सारंगापुर थाना शाहपुरा जिला डिंडोरी को दोषी पाते हुए उक्त दंड से दंडित किया गया प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी उज्जवला उईके के द्वारा की गई

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